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3 हत्या करने वाले दो दोस्तों को पानीपत जिला कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Panipat Crime News: पानीपत जिले में 3 हत्या के दोषियों को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कारावास के अलावा कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है. दोनों दोषी युवकों ने कपड़े से गला दबाकर तीन लोगों की हत्या कर दी थी.

Panipat District Court
Life Imprisonment to murder convict in Panipat

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Published : Jul 21, 2023, 10:37 PM IST

पानीपत: तीन हत्या करने वाले दो दोषियों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी आशीष व सोनू निवासी सांपला, जिला रोहतक को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए की ये सजा दी है. दोनों दोस्तों ने मिलकर अलग-अलग वारदात में कपड़े से गला घोंटकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी.

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पानीपत किला थाना पुलिस को मिली शिकायत में मृतक हरिनारायण के भाई जय नारायण ने बताया था कि वह राज कॉलोनी, सनौली रोड का रहने वाला है. वे चार भाई हैं. जिसमें तीसरे नंबर पर भाई हरि नारायण था, जो कि 28 सितंबर को मजदूरी के लिए घर से निकला था और लौटकर वापस नहीं आया. घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें सूचना मिली कि रात को एक व्यक्ति का शव सनौली रोड पर एक दुकान के सामने से मिला है. वो शव की शिनाख्त करने के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में पहुंचा. जहां उसने अपने भाई के शव को पहचान लिया.

हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं होने के चलते पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया था. गुप्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 अक्टूबर 2020 को रोहतक के सांपला के रहने वाले आशीष पुत्र दिलबाग और सोनू पुत्र ओमप्रकाश गिरफ्तार कर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने हरिनारायण के अलावादो और हत्या करने की वारदात को कबूल किया.

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दोषी आशीष ने बताया था कि वो शराब पीने का आदी है. इसी कारण उसका पत्नी से तलाक हो गया था, परिवार वाले उससे परेशान थे और उसे नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ना चाहते थे. वो परिवार को छोड़कर पानीपत आ गया था. पानीपत आने के बाद उसकी पहचान सोनू से हो गई. दोनों एक साथ रहने लगे. दिन में मजदूरी करके रात को शराब पीकर संजय चौक के पास पुल के नीचे सोते थे. वहीं पर उनकी पहचान हरिनारायण, राजेंद्र और एक अन्य व्यक्ति के साथ भी हो गई थी.

28 सितंबर 2020 को आशीष और सोनू सनौली रोड पर खड़े थे. इसी दौरान वहां हरिनारायण भी आ गया. उसके साथ ठेके से शराब लेने की बात पर झगड़ा हो गया. रात करीब 1 बजे दोनों ने हरिनारायण के साथ मारपीट की और कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके अलावा 28 सितंबर की रात को दोनों ने हरिनारायण की हत्या करने से पहले बलजीत नगर नाका की तरफ सनौली रोड पर राजेंद्र नाम के व्यक्ति को एक गली में ले जाकर मारपीट की व उसको भी कपड़े से गला घोंटकर मार डाला था. इसी तरह 26-27 सितंबर की रात को गौशाला के पीछे दयाल कॉलोनी में भी उन्होंने एक युवक की हत्या कर दी थी.

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