पानीपत: तीन हत्या करने वाले दो दोषियों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी आशीष व सोनू निवासी सांपला, जिला रोहतक को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए की ये सजा दी है. दोनों दोस्तों ने मिलकर अलग-अलग वारदात में कपड़े से गला घोंटकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी.
ये भी पढें-Haryana Crime News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
पानीपत किला थाना पुलिस को मिली शिकायत में मृतक हरिनारायण के भाई जय नारायण ने बताया था कि वह राज कॉलोनी, सनौली रोड का रहने वाला है. वे चार भाई हैं. जिसमें तीसरे नंबर पर भाई हरि नारायण था, जो कि 28 सितंबर को मजदूरी के लिए घर से निकला था और लौटकर वापस नहीं आया. घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें सूचना मिली कि रात को एक व्यक्ति का शव सनौली रोड पर एक दुकान के सामने से मिला है. वो शव की शिनाख्त करने के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में पहुंचा. जहां उसने अपने भाई के शव को पहचान लिया.
हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं होने के चलते पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया था. गुप्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 अक्टूबर 2020 को रोहतक के सांपला के रहने वाले आशीष पुत्र दिलबाग और सोनू पुत्र ओमप्रकाश गिरफ्तार कर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने हरिनारायण के अलावादो और हत्या करने की वारदात को कबूल किया.