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पानीपत बिना परमिट और ओवरलोड वाहनों पर सख्ती, चालान से वसूले गए एक करोड़ रुपये - पानीपत अवैध बस चालान

पूरे हरियाणा में धारा 144 लगाई गई है. ऐसे में आरटीओ विभाग की ओर से अवैध रूप से चल रही बसों पर भी सख्ती शुरू कर दी गई है. एक महीने में विभाग की ओर से एक करोड़ से ज्यादा का चालान वसूला गया है.

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पानीपत बिना परमिट और ओवरलोड वाहनों पर सख्ती

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Published : Apr 28, 2021, 4:04 PM IST

पानीपत:पानीपत में आरटीओ विभाग द्वारा बिना परमिट के चल रही बसों और अवैध वाहनों के चालान काटे गए. आरटीओ अधिकारी राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर दूसरे राज्य की बस अवैध रूप से बिना परमिट के हरियाणा में चलती है तो बस मालिक का 50 हजार रुपये का जुर्माना किया जाता है.

उन्होंने बताया कि अगर हरियाणा राज्य की बस है तो उस पर 20 हजार का जुर्माना किया जाता है. आरटीए विभाग इस चीज को लेकर पूरी तरह से सख्त है और किसी भी सूरत में वो बिना परमिट की बसों को नहीं चलने देंगे.

पानीपत बिना परमिट और ओवरलोड वाहनों पर सख्ती, चालान से वसूले गए एक करोड़ रुपये

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आरटीओ विभाग के अधिकारी ने बताया कि बुधवार को सात से आठ ओवरलोडे वाहनों के चालान काटे गए. इसके साथ ही एक बस को भी काबू किया गया. उन्होंने बताया कि बुधवार को 3 लाख 50 हजार रुपये की रिकवरी की गई है और इसके साथ ही 1 माह में एक करोड़ से ज्यादा रुपये की रिकवरी की गई है.

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