पानीपत: हर सरकार अपने कार्यकाल में नई-नई योजनाएं लेकर आती हैं. कुछ योजनाएं ऐसी होती है या तो लोगों को उनके बारे में पता तक नहीं होता, या फिर वो योजना का लाभ नहीं उठा पाते. ऐसी ही एक योजना है पेंशन योजना. अभी तक आपने बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन और कई तरह के पेंशन भत्तों के बारे में सुना होगा. हम आपको इस योजना से जुड़ी एक रोचक जानकारी बताने जा रहा हैं.
दरअसल हरियाणा में पेंशन योजना के तहत उन महिलाओं को भी पेंशन दी जाती है. जिनके पति को उम्रकैद की सजा हो चुकी हो. उन महिलाओं के साथ उनके दो नाबालिग बच्चों को भी हर महीने 1850 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं. बच्चों को 21 साल की उम्र तक ये वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि महिला को ताउम्र ये पेंशन दी जाती है. इसी तरह हरियाणा में विधवा महिला को और उसके नाबालिग बच्चों को पेंशन देने का प्रावधान है.
2750 रुपये और उनके नाबालिग बच्चों को 1850 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. बता दें कि बहुत की कम लोगों को इस बारे में पता है. अभी तक लोगों के पास यही जानकारी थी कि सिर्फ विधवा महिला को ही पेंशन मिलती है. जबकि उसके नाबालिग बच्चा भी पेंशन का हकदार है.