पानीपत:जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है और 75 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने बाबरपुर गांव के रहने वाले युवक को किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में सजा सुनाई (rapist Punishment in Panipat) है. बताया जा रहा है कि युवक ने किशोरी को शादी का झांसा दिया था.
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि दोषी अमित को 20 साल की सजा और 75 हजार की सजा सुनाई गई है. ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने IPC 363 के तहत 3 साल की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई (rapist Punishment in haryana) है.
IPC की धारा 366 के तहत 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है. मामला 3 अगस्त 2019 का है. पुलिस को दी शिकायत में थाना क्षेत्र के अंर्तगत रहने वाले पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा व दो बेटियां है. उसकी छोटी बेटी की उम्र 19 साल है, जोकि 3 अगस्त की दोपहर करीब ढाई बजे बगैर किसी को बताए घर से चली गई.