पंचकूला:तकनीक के सहारे दौड़ती दुनिया में साइबर अटैक एक बड़ी चुनौती बन गया है. आम जन से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियां तक इसके शिकार हैं. सरकारें साइबर अपराध को रोकने के इंतजाम तो कर रही हैं, लेकिन भारत में अभी भी साइबर हमले से निपटने के कारगर तंत्र नहीं है. आज ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौर में साइबर क्रिमिनल और भी सक्रिय हो चुके हैं. ऐसे में ईटीवी भारत आज आपको बताएगा कि साइबर क्राइम क्या होता है और अगर आप साइबर अपराध के शिकार हुए हैं तो कहां अपनी शिकायत दर्ज कराएं.
साइबर हमले के शिकार लोगों की समस्याओं और कई सवालों को लेकर हमने पंचकूला के डीसीपी मोहित हांडा से बातचीत की. मोहित हांडा ने विस्तार से बताया कि किस तरह की अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं. और कैसे इनकी शिकायत की जा सकती है. डीसीपी मोहित हांडा ने बताया कि अगर कोई किसी तरह से साइबर क्राइम का शिकार होता है, तो उसे तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए. हरियाणा में साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष साइबर सेल का गठन किया गया है.
साइबर अपराध क्या है?
जब ऑनलाइन बैठा कोई शख्स किसी को किसी डिवाइस मोबाइट, कंप्यूटर के जरिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल या धमकी देने, स्टॉक करने जैसे अपराधों को अंजाम देता है वो साइबर क्राइम है.
इसके अलावा डीसीपी मोहित हांडा ने इस बातचीत में बताया कि पुलिस को दो पहलुओं पर काम करना होता है. जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम शामिल है. जिसके लिए पुलिस की कोशिश रहती है कि पुलिस को सबसे पहले तैयार किया जाये और फिर उसके साथ-साथ पब्लिक को भी जागरूक किया जाये, ताकि लोग खुद ही सतर्क रहे और ऐसे अपराध के शिकार होने से बचें.