पानीपत: जिल में शुगर मिल को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से बिना अनुमति लिए जमीन से पानी निकालने पर 4.13 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया है. एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने जांच के बाद हर्जाना लगाने की सिफारिश की थी. इस राशि से मिल के आसपास भूजल के लेवल को ठीक किया जाएगा. राशि जमा करने के लिए मिल प्रबंधन को लेटर भेज दिया गया.
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कमेटी द्वारा बताया गया कि इस बारे में दो बार रिमाइंडर भी भेज दिया गया है. लैबोरेट्री से मिली रिपोर्ट में एक और बड़े समस्या सामने आई है. कमेटी ने गोहाना रोड संजय कॉलोनी में शहीद रवि कांत कन्या विद्यालय में लगे ट्यूबवेल के पानी की जांच करवाई थी. जिससे पता चला कि टीडीएस तो ज्यादा है लेकिन नाइट्रेट की मात्रा मानक से 2 गुना है. यह चिंता का विषय है.