समझौता ब्लास्ट केस में एनआईए ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. पंचकुला में विशेष एनआईए कोर्ट ने असीमानंद समेत लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को बरी कर दिया है.
समझौता ब्लास्ट मामला: असीमानंद समेत सभी आरोपी NIA कोर्ट से बरी - case
दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दिवाना रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे.
समझौता ब्लास्ट केस
इससे पहले विशेष एनआईए कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में पाकिस्तानी गवाहों के बयान के लिए अनुमति देने के आवेदन को खारिज कर दिया. पाकिस्तान की महिला ने दावा किया था कि इस मामले में गवाही देने के लिए पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और वह उन्हें अदालत में पेश करना चाहती है.
Last Updated : Mar 20, 2019, 9:16 PM IST