पंचकूला:वीरवार को पंचकूला जिला अदालत (Panchkula District Court) ने दो अलग-अलग मामलों में रेप के दो (Punishment two culprits in Panchkula) दोषियों को सजा सुनाई है. पहले मामले में चार साल पहले 8 दिसंबर 2018 को 62 साल के दोषी अशोक कुमार ने 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. बच्ची जब बाहर खेल रही थी तो दोषी बच्ची को बहला-फुसला कर छत पर ले गया और बच्ची से दुष्कर्म किया. वहीं दोषी अशोक कुमार को अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
वहीं दूसरा मामले में 40 साल के दोषी नरेश कुमार को भी जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि जुलाई 2018 को नाबालिग बच्चे के परिजन नें शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 जून 2018 को उसने अपने बेटे को घर पर जाने के लिए टैम्पु मे बैठाया था. टैम्पु का चालक दोषी नरेश कुमार था.