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Big Breaking: रंजीत मर्डर केस में राम रहीम की सजा का फैसला सुरक्षित, जानें कब होगा ऐलान - राम रहीम रंजीत मर्डर केस

रंजीत सिंह मर्डर केस (ranjit murder case) में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत (panchkula cbi court) ने राम रहीम समेत 5 दोषियों की सजा फैसला सुरक्षित रखा है. बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी.

Ram Rahim's sentence in Ranjit murder case reserved
पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को सुनाई सजा

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Published : Oct 12, 2021, 4:46 PM IST

Updated : Oct 12, 2021, 7:06 PM IST

पंचकूला:बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड (ranjit murder case) मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम सिंह समेत पांच दोषियों की सजा का फैसला सुरक्षित रखा है. अब सीबीआई कोर्ट इस मामले में 18 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. बता दें कि उम्मीद थी कि आज राम रहीम को सजा हो जाएगी, जिसे लेकर पंचकूला पुलिस ने शहर में कड़ी सुरक्षा की थी. पुलिस ने 17 नाके लगाकर शहर की सुरक्षा में 700 जवानों को तैनात किया. जिला अदालत के बाहर भी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे.

दोषी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ पेश:पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. इसमें एक वकील उन्हें दिया गया है. एक वकील उनकी ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुआ. वहीं, दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को सीबीआई कोर्ट में सामने पेश किया गया. इस दौरान दोषियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस पंचकूला जिला अदालत लेकर आई.

राम रहीम की सजा का फैसला सुरक्षित, देखिए मुख्य गवाह खट्टा सिंह ने क्या कहा...

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इस बारे में बात करते हुए सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि सीबीआई की ओर से बहस पूरी कर दी गई है, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि वह अभी तक प्रॉसीक्यूशन की जजमेंट को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं. इसलिए उन्हें जजमेंट को पढ़ने का समय दिया जाए इसीलिए कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. उन्होंने कहा कि राम रहीम ने अपनी स्टेटमेंट में अपने समाज भलाई के लिए किए गए कार्यों का काफी उल्लेख किया है. राम रहीम ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि उसने समाज भलाई के बहुत काम किए हैं, जैसे पौधारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप, भूकंप प्रभावित या बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य आदि.

इसके अलावा राम रहीम ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है. उन्हें कई बीमारियां हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन और आंखों की बीमारियां, इसलिए सजा में राहत दी जाए. हालांकि सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि हमारी ओर से अदालत के सामने राम रहीम को कड़ी सजा देने की अपील की गई है. शर्मा ने कहा कि धारा 302 के लिए उम्रकैद या फांसी की सजा होती है और हमारी ओर से भी कोर्ट से राम रहीम को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है.

जांच एजेंसियां हैं अलर्ट:रंजीत सिंह हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की तरफ से पंचकूला के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है. पुलिस की तरफ से सभी जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई है.

इन धाराओं में है दोषी:रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में आठ अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीतराम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है. वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.

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Last Updated : Oct 12, 2021, 7:06 PM IST

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