चंडीगढ़: पंचकूला के बरवाला निवासी भूपेश राणा हत्याकांड में दोषी गैंगस्टर गौरव राणा उर्फ रोडा की सजा पर पंचकूला कोर्ट फैसला सुना सकती है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौरव राणा उर्फ रोडा को दोषी करार दिया था, जबकि चार अन्यों को बरी कर दिया था. दरअसल भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को बरवाला के शिव मंदिर के पास ताबड़तोड़ 12 गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी.
इस हत्याकांड में पुलिस ने कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया. मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गौरव पटेल नामक के युवक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इस हत्याकांड के कुल छह आरोपियों में से जेल में बंद चार आरोपी भूप्पी राणा, सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार को पंचकूला जिला अदालत ने बरी कर दिया, जबकि दोषी करार दिए गए गैंगस्टर गौरव उर्फ रोडा की सजा पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है.
गैंगस्टर गौरव रोडा को पिछली सुनवाई पर दोषी करार दिए जाने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल ले जाया गया था. आज सजा पर फैसले के दौरान गैंगस्टर रोडा को अंबाला जेल से लाकर पंचकूला कोर्ट में पेश किया जाएगा. शिकायतकर्ता बरवाला निवासी प्रतीक कुमार ने बताया था कि उसका बड़ा भाई भूपेश राणा जेल से पैरोल पर बाहर आया हुआ था. भूपेश की काफी समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी, रिंकू के साथ रंजिश थी.