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गुरुग्राम का किडनी कांड: CBI कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई 7 साल की सजा

गुरुग्राम के किडनी कांड के मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है. दोषी डॉक्टर गरीबों की किडनी निकालकर अमीरों को बेचता था.

panchkula cbi court
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Published : Feb 29, 2020, 7:56 PM IST

पंचकूला: हरियाणा के गुरुग्राम में हुए बहुचर्चित किडनी कांड मामले में मुख्य आरोपी डॉ. अमित और डॉ. जीवन पर केस में गवाहों को धमकाने के मामले में दर्ज एफआइआर में शनिवार को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट सीबीआई कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

उत्तराखंड की जेल में बंद आरोपी

मुख्य किडनी कांड मामले में सजा काटने के बाद डॉक्टर जीवन और डॉक्टर अमित उत्तराखंड में किडनी कांड को अंजाम दे रहे थे. अब वे उत्तराखंड की जेल में बंद है और सजा काट रहे हैं.

गुरुग्राम का किडनी कांड: CBI कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई 7 साल की सजा

डॉक्टर ने बदलवाए बयान

बचाव पक्ष वकील अमित जुडेजा ने बताया कि हरियाणा के बहुचर्चित किडनी कांड मामले में गवाहों को धमकाने के मामले में स्पेशल ज्यूडिशियल जज सीबीआई की कोर्ट में सुनवाई थी. किडनी कांड मामले में आरोपी उपेंद्र सिंह ने जेल से हाइकोर्ट को पत्र लिखकर बताया था कि किडनी कांड मामले में डॉक्टर जीवन, डॉक्टर अमित, बुलबुल कटारिया ने गवाहों को डराया धमकाया था और पैसे देखर उनके बयान बदलवाए थे. जिसके बाद सीबीआई ने इस पर मामला दर्ज किया था.

कोर्ट ने लगाया जुर्माना

वकील ने बताया कि डॉ.अमित, डॉ. जीवन, बुलबुल कटारिया, लक्ष्मण पांडे मामले में आरोपी थे. वहीं ट्रायल के दौरान आरोपी लक्ष्मन पांडे की मौत हो गई थी. कोर्ट ने आरोपी जीवन, अमित और बुलबुल को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनवाई और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

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बचाव पक्ष वकील अमित डुडेजा ने बताया कि मुख्य किडनी कांड मामला हरियाणा के गुरुग्राम का था. डॉ.अमित पर आरोप था कि वो लोगो की किडनियां निकाल कर अमीर लोगों को बेचता था. साथ ही अमित पर ये भी आरोपी था कि उसने केस में गवाहों को डरा धमका कर और तोड़ मरोड़ कर गवाहियां करवाई गई थी. इन आरोपो के चलते तीनों आरोपियों को सजा हुई है.

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