पंचकूलाः बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई. हालांकि आरोपी लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी को अम्बाला जेल से पंचकूला कोर्ट लाया गया था. लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई. अब इस केस में दोनों पक्षों के वकील सोमवार यानी 18 मार्च को कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे.
2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 14 मार्च को फैसला सुनाने की बात कही थी. मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद हैं. 11 मार्च को इस मामले में फैसला आने की सबको उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तानी गवाह राहिला वकील की याचिका के कारण कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.