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मानेसर लैंड स्कैम: CBI कोर्ट ने आरोपी धारिया सिंह को दी जमानत

सोमवार को सीबीआई कोर्ट में मानेसर लैंड स्कैम मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी धारिया सिंह को जमानत दे दी.

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CBI कोर्ट ने आरोपी धारिया सिंह को दी जमानत

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Published : Jan 19, 2021, 6:37 AM IST

पंचकूला:पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में मानेसर लैंड स्कैम मामले में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एक नए आरोपी धारिया सिंह को सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 मई को होगी.

वकील मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी एसएस ढिल्लो ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका लगाई हुई है. उन्होंने बताया कि आरोपी एसएस ढिल्लो द्वारा लगाई गई क्वैशिंग याचिका में कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट ने उन पर गलत चार्ज लगाए हैं. वकील ने बताया कि एसएस ढिल्लो द्वारा लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट अपना फैसला 24 फरवरी को सुनाएगी.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने 5 और लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था और उन्हें 17 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजे थे. जिन 5 लोगों को कोर्ट ने समन भेजे थे उनमें से एक का नाम राजीव अरोड़ा, दूसरे का नाम धारिया सिंह, तीसरे का नाम कुलवंत सिंह, चौथे का नाम डीआर धींगरा और पांचवे का नाम संजय सिंह है. जानकारी के मुताबिक ये पांचों आरोपी सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं.

क्या है मामला?

बता दे कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी. आरोपियों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा एम एल तायल, छत्र सिंह, एसएस ढिल्लो, पूर्व डीटीपी जसवंत सिंह और कई बिल्डरों के खिलाफ चार्जशीट में नाम हैं.

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सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ 19 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर अपराधिक मामला दर्ज किया था. आरोपियों पर हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है.

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