पंचकूलाः एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने मामले में आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा को रेगुलर बेल दे दी है. पिछली सुनवाई के दौरान हुड्डा और वोरा को कोर्ट ने अंतरिम बेल दी थी.
पिछली सुनवाई में दायर हुई थी याचिका
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा और नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को नोटिस जारी हुआ था. जिसमें ईडी ने 30 अक्टूबर को दोनों को अदालत में पेश होने के लिए निर्देश दिए थे. सुनवाई के बाद 30 अक्टूबर को आरोपियों को अंतरिम बेल मिली थी. जिसके बाद रेगुलर बेल को लेकर याचिका लगाई गई थी.
ईडी की विशेष अदालत में हुई सुनवाई रेगुलर बेल पर रिप्लाई फाइल
बता दें कि पिछली सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा की रेगुलर बेल को लेकर याचिका लगाई गई थी. रेगुलर बेल याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई थी. जिसके बाद पिछली सुनवाई में ईडी कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को अंतरिम जमानत दे दी थी. 6 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की गई थी. जिसमें ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फाइल करना था. आज की सुनवाई में ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फाइल किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को रेगुलर बेल दे दी है.
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क्या है एजेएल प्लॉट आवंटन मामला?
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे. वहीं मोती लाल वोहरा एजेएल के चेयरमैन थे. हुड्डा और और मोती लाल वोहरा के खिलाफ 1 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी. बता दें कि इस मामले में हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया था.