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हरियाणा में दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत आश्रित को मिलेगा 30 लाख रुपये का मुआवजा - Haryana Police Insurance Cover increase

अब हरियाणा में दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत आश्रित को 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इससे पहले ये मुआवजा राशि 17 लाख रुपये थे.

Haryana retired policemen insurance increases
Haryana retired policemen insurance increases

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Published : Oct 12, 2020, 10:23 PM IST

पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है. पुलिस ने कल्याणकारी कदम उठाते हुए अपने पेंशनरों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत दी जाने वाली राशि को 17 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है.

हरियाणा पुलिस का बढ़ा बीमा कवर

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने जानकारी देते हुए बताया कि एचडीएफसी बैंक के साथ किए गए एक अनुबंध के तहत रिटायर पुलिसकर्मियों के हित में ये निर्णय लिया गया है. अब हरियाणा पुलिस के पेंशनभोगियों को दुर्घटना मृत्यु के मामले में 70 वर्ष की आयु तक 30 लाख रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर मिल सकेगी.

ऐसे होगा फायदा

उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए बैंक द्वारा ये सुविधा पहली बार शुरू की गई है. साथ ही मृतक पेंशनभोगी को दुर्घटना बीमा की बढ़ी हुई राशि का लाभ लेने के लिए कार्ड स्वाइप की शर्त को भी हटा दिया गया है. संशोधित एमओयू के तहत, एचडीएफसी बैंक के अपने वेतन खाते में अंतिम वेतन प्राप्त करने वाले व उसी खाते में अपनी पेंशन लेने वाले पेंशनभोगी इस योजना के तहत लाभपात्र होंगें.

हालांकि, यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है और वो एचडीएफसी बैंक से ही अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो रिटायर कर्मी बैंक के साथ एक अलग पेंशन खाता खोलकर इसका लाभ उठा सकता है. हरियाणा सरकार द्वारा ई-पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन के भुगतान के लिए एडीएफसी बैंक को भी अधिकृत किया गया है.

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एडीजीपी विर्क ने कहा कि डीजीपी हरियाणा मनोज यादव पुलिस की कठिन डयूटी को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों व जवानों के कल्याण के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहते हैं. अब बैंक के साथ किए समझौते में संशोधन से पुलिस के पेंशनरों में भी सुरक्षा की भावना बढ़ सकेगी. गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने हाल ही में निर्णय लिया है कि अब इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले अपने गृह जिले सहित पसंदीदा स्थान पर तैनात हो सकेगें.

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