पंचकूला: बरवाला के बहुचर्चित भूपेश राणा हत्याकांड में पंचकूला जिला अदालत ने गैंगस्टर गौरव रोडा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल की सजा अलग से दी है. जिला अदालत ने मामले की पिछली सुनवाई पर 19 दिसंबर को गौरव रोडा को दोषी करार दिया था.
4 आरोपी हो चुके हैं बरी- पंचकूला जिला अदालत ने इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान भूपेश राणा हत्याकांड में आरोपी बनाए गए कुल 6 लोगों में से 4 को बरी कर दिया था. बरी होने वालों में जेल में बंद गैंगस्टर भूप्पी राणा, सुखप्रीत बुढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार शामिल थे. जबकि एक आरोपी गौरव पटियाल को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है. कहा जा रहा है कि गौरव पटियाल आरमेनिया में छुपा हुआ है.
16 अप्रैल 2018 का हत्याकांड- पंचकूला के बरवाला में भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ये हत्या उस समय हुई जब भूपेश राणा बरवाला शिव मंदिर में जा रहा था. उसे 12 गोलियां मारी गई थीं. भूपेस राणा के ऊपर भी कई गंभीर मामले दर्ज थे और जमानत में जेल से बाहर आया था. माना जा रहा है कि ये हत्या दो गुटों में गैंगवार का हिस्सा थी.