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Published : Apr 12, 2019, 1:42 PM IST

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कम्बोपुरा मामला: अनफिट होने के चलते पेश नहीं हुए आरोपी ओपी जैन

सुनवाई में आरोपी ओपी जैन मेडिकली फिट ना होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए.

सीबीआई अदालत, पंचकूला

पंचकूला: शुक्रवार को करनाल के गांव कम्बोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह की आत्महत्या के मामले में विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. बता दें कि सुनवाई में आरोपी ओपी जैन मेडिकली फिट ना होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए. वहीं आरोपी जिले राम शर्मा और पीए राजेंद्र कोर्ट में पेश हुए. साथ ही सुनवाई में एक गवाह का बयान भी दर्ज किया गया है.

सुनवाई की जानकारी देते हुए वकील अनिल कौशिक ने बताया कि आज कोर्ट में रणवीर सिंह नामक गवाह के बयान दर्ज हुए. वकील ने बताया कि रणवीर उस समय एनडीआरआई में सिक्योरिटी के पद पर तैनात था और रणवीर ने कोर्ट में दस्तावेज देकर बताया था कि वारदात के समय कौन-कौन से सिक्योरिटी गार्ड डयूटी पर थे.

वकील ने बताया कि सुरेंदर बोरिया नामक करनाल के एसपी के क्रॉस बयान भी दर्ज होने थे, लेकिन सुरेंदर बोरिया सुनवाई में नहीं आया. वकील ने बताया कि अब मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी.

अनिल कौशिक, वकील, बचाव पक्ष

क्या है कम्बोपुरा सरपंच का मामला?
6 जून 2011 को कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह ने पानीपत के एसपी को शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया था कि तत्कालीन विधायक ओमप्रकाश जैन और राजेंद्र शर्मा ने उनके पुत्र की नौकरी लगवाने के लिए उनसे तीन लाख रुपये लिए थे.

जिसके बाद जब नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने पैसे वापस मांगे, लेकिन ओपी जैन ने उन्हें मना कर दिया. इसके बाद पूर्व सरपंच ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी. जिसके बाद ही करम सिंह की हत्या की गई. हत्या का आरोप विधायक ओपी जैन और राजेंद्र शर्मा पर लगा था. इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इसे विशेष सीबीआई अदालत को दे दिया.

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