पंचकूला:जाट आंदोलन के दौरान रोहतक स्थित पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में हुई लूट और आगजनी के मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार आरोपियों को रेगुलर बेल दी है.
कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील सतीश कादयान द्वारा कोर्ट में कहा गया था कि इन आरोपियों को फंसाया जा रहा है, जबकि ये चारों आरोपी वारदात में शामिल नहीं थे. वहीं सीबीआई पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि अगर इन चारों आरोपियों को बेल दी जाती है तो ये बेल पर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़छड़ कर सकते हैं.
वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चार आरोपियों को 1-1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड भरने के बाद रेगुलर बेल दे दी. कोर्ट ने ये भी कहा है कि आरोपी ये सुनिश्चित करें कि बेल दिए जाने के बाद वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को बहकाने की कोशिश करेंगे. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट से आज्ञा लिए बिना ये चारों आरोपी भारत छोड़कर विदेश नहीं जा सकते हैं.
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बता दें कि 2018 से इस मामले में पांच आरोपी पहले से ही अंतरिम जमानत पर थे और इन पांच आरोपियों में से एक आरोपी का नाम गौरव हुड्डा, दूसरे आरोपी का नाम संदीप राठी, तीसरे आरोपी का नाम जितेंद्र सिंह, चौथे आरोपी का नाम सुमित मलिक और पांचवे आरोपी का नाम विजयदीप है. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ साजिश रचना, हत्या की कोशिश, लूट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बिना आज्ञा के दाखिल होना आदि धाराओं के तहत रोहतक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था और फिर 30 सितंबर 2016 को ये मामला सीबीआई को दे दिया गया था और सीबीआई ने 6 अक्टूबर 2016 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.