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प्लॉट आवंटन मामला: भूपेंद्र हुड्डा को अंतरिम जमानत की जगह मिली रेगुलर बेल - भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंतरिम बेल समाचार

इस मामले में अभी 2 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है. जिन दो आरोपियों को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, उन आरोपियों में से एक आरोपी का नाम सिद्धार्थ भारद्वाज और दूसरे आरोपी का नाम डागर कत्याल है.

bhupinder hooda got regular bail Panchkula
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Published : Mar 15, 2021, 4:09 PM IST

पंचकूला: प्लॉट आवंटन मामले में सोमवार को हरियाणा की पंचकूला कि विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए और ईडी कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई में आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत की जगह रेगुलर बेल मिल गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

हाल ही में मामले में कुल 22 आरोपी बनाये गए थे जिनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी. बता दें कि 5 मार्च को ईडी कोर्ट में पंचकूला के औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में सुनवाई हुई थी और सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच कोर्ट में बहस हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 20 आरोपियों को 5-5 लाख रुपये के बेल बांड भरने के बाद अंतरिम जमानत दे दी थी.

कोर्ट ने 20 लोगों को अंतरिम जमानत दी है. उनमें कुछ कंपनियां भी शामिल हैं. आपको बता दें कि इस मामले में अभी 2 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है. जिन दो आरोपियों को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, उन आरोपियों में से एक आरोपी का नाम सिद्धार्थ भारद्वाज और दूसरे आरोपी का नाम डागर कत्याल है. इन दोनों आरोपियों को इसलिए कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी क्योंकि यह दोनों आरोपी विदेश में हैं.

ये भी पढ़ें- प्लॉट आवंटन मामला: भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 20 आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

दरअसल मामला साल 2013 में पचंकूला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) विभाग द्वारा अपने चहेतों को 14 औद्योगिक प्लॉट देने के सम्बन्ध में है. हरियाणा विजिलन्स ब्यूरो द्वारा दिनांक 19.12.2015 को अभियोग संख्या 9 अकिंत किया गया था, इसके उपरांत यह मामला सीबीआई के पास चला गया था.

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