पंचकूला: जहां एक ओर हैदराबाद दुर्ष्कम मामले में समूचे देश के अंदर उबाल है तो वहीं हरियाणा के पंचकूला कोर्ट में दुर्ष्कम पीड़िता को इंसाफ मिला है.
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन के नजदीक पंचकूला में 13 साल की एक बच्ची के साथ साल 2017 में दुर्ष्कम का मामला सामने आया था. 27 वर्षीय दोषी रामदीन ने झुग्गी में बच्ची के साथ दुर्ष्कम किया था.
2.5 साल बाद मिला इंसाफ
कोर्ट के नियमित सुनवाई के बाद भी पीड़िता को 2 दिसंबर 2019 को 2.5 साल बाद इंसाफ मिला है. पंचकूला कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए, दोषी रामदीन को10 साल की साज सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
ये भी पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव: हुनरबाज कैदियों की कलाकृतियां बनीं मेले में आकर्षण का केंद्र