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पंचकूला हिंसा मामले में 10 आरोपियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी - पंचकूला हिंसा

पंचकूला हिंसा के मामले में एडिशनल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

Panchkula Violence
पंचकूला हिसा (फाइल फोटो)

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Published : Jan 16, 2020, 10:33 PM IST

पंचकूला:डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भड़के दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर नम्बर 363 में 10 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट ने 10 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है.

आपको बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भड़के दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर 363 सेक्टर 5 थाना में दर्ज की गई थी. एफआईआर में आरोपियों पर धारा 307 भी लगाई गई थी. वहीं अब सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने 10 आरोपीयों को बरी किया है.

कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी देती हुईं वकील, देखिए वीडियो

आरोपी आदित्य इंसा अभी भी है फरार
हिंसा के बाद से फरार आदित्य इंसा को हिंसा मामले का मास्टरमाइंड होने की वजह से मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में नाम भी शामिल है. आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस के बाद गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. फिलहाल आदित्य इंसा को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है.

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