पलवल: कोरोना वायरस के खतरे के कारण पलवल में धारा-144 लगा दी गई है. जिला नगराधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को सभी जनमानस के लिए खतरा घोषित किया है और इससे बचाव के लिए भीड़ ना होने देने की सलाह दी है.
निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे उन लोगों के साथ-साथ दूसरों को भी खतरा है.
लोगों के बचाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से जिले के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
इन आदेशों की पालना न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावी होंगे. उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक कोरोना ग्रस्त एक भी मरीज नहीं है लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग बेहद सजग है.
कोरोना रोग के संबंध में आमजन के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है यदि आमजन यथासंभव भीड़ से बचकर रहें, बार-बार हाथ धोएं तथा खांसी-जुकाम पीडि़तों से कम से कम एक मीटर दूरी रखें, लोगों को हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करें, छींकते व खांसते समय रूमाल का प्रयोग करें तो कोरोना रोग के संक्रमण पर आसानी से काबू पाया जा सकता है.