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पलवल में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई

अब पलवल जिले में बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पलवल जिला प्रशासन ने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

palwal police action without mask
palwal police action without mask

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Published : Apr 10, 2020, 8:46 PM IST

पलवल:कोरोना वायरस के खतरे के चलते पूरा देश लॉकडाउन है. प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. पलवल जिले में अभी तक 28 कोरोना के मरीज सामने आए हैं. जिनमें से एक मरीज ठीक भी हो चुका है. पलवल प्रशासन ने इस खतरे को देखते हुए पूरे जिले में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये आदेश भी जारी किए हैं.

जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे पलवल जिले में धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं. यदि कोई बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई होगी. इस बारे में पलवल जिले के डीआईपीआरओ बिजेंद्र सिंह ने बताया कि ये आदेश आज से ही पलवल जिले में लागू कर दिया है.

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बता दें कि इस समय देश में कोरोना का कहर जारी है. केद्र सरकार ने पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया है. देश में अबतक करीब 6400 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. वहीं करीब 195 लोगों की मौत चुकी है. हरियाणा में भी करीब 161 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं.

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