पलवल:आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ बैठक की. बैठक में सभी को सख्त निर्देश दिए गए कि यदि कोई भी व्यक्ति मास्क और सैनिटाइजर आदि वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचता है अथवा अनाधिकृत रूप से इनका संग्रहण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना के खिलाफ पलवल मेडिकल संचालक और स्वास्थ्य विभाग ने की बैठक मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य विभाग की बैठक
जिला खाद्य आपूर्ति के अधिकारी रामअवतार ने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर आदि वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है. इसलिए पलवल के नागरिक अस्पताल में आयोजित बैठक में जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालको और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो सभी मास्क और सैनिटाइजर पर अंकित कीमत ही ग्राहक को डिस्प्ले करकें और उसे उसका बिल अवश्य दें. यदि कोई व्यक्ति इन्हें निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचता है अथवा अनाधिकृत रूप से इनका संग्रहण करता है. तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें-यमुनानगर योजनाकार विभाग ने 5 अवैध कॉलोनियों पर चलाया पीला पंजा
वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. ब्रह्मदीप ने बताया कि पलवल जिले में अभी तक 30 से ज्यादा ऐसे लोग जोकि विदेश की यात्रा करके आए हैं. जिनमें कुछ लोगों ऐसे भी हैं जो चीन से यात्रा करके आए हैं. स्वास्थ्य विभाग उनकी जांच कर रहा है. उनमे कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं पाया गया. बावजूद इसके वो सभी लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हैं. कोरोना से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोरोना रोग के संबंध में आमजन के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है.