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रेप के दोषी को पलवल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद की सजा - पलवल फास्ट ट्रैक कोर्ट

नाबालिग लड़की से रेप मामले (rape case of minor girl in palwal) में पलवल की फास्ट ट्रैक अदालत ने दोषी को सात साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

minor girl raped in palwal
minor girl raped in palwal

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Published : May 19, 2022, 5:36 PM IST

पलवल: नाबालिग लड़की से रेप मामले (rape case of minor girl in palwal) में पलवल की फास्ट ट्रैक अदालत ने दोषी को सात साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की धनराशि ना भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. पलवल हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि 3 अप्रैल साल 2019 को नाबालिग लड़की के पिता ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी थी.

पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक सुभाष नाम के शख्स नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. मामले की सुनवाई पलवल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.

सुनवाई के दौरान मिले सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने न्यू कृष्णा कॉलोनी स्थित मीट मार्केट निवासी सुभाष को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी ने जुर्माना राशि नहीं भरी तो उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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