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CORONA EFFECT: पलवल में धारा 144 लागू, भीड़ इक्कट्ठे करने वाले सभी जगह बंद

कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर हरियाणा सरकार के निर्देशों के मुताबिक पलवल जिले में धारा 144 लगा दिया गया है और भीड़ इकट्ठे करने से जुड़े सभी जगह और कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं.

Palwa
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Published : Mar 19, 2020, 1:12 AM IST

पलवलः कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर पलवल जिला प्रशासन भी लोगों को जागरुक कर रहा है और जिला प्रशासन की ओर से वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में धारा 144 के तहत भीड़ इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स और जिम आदि बंद करा दिए गए हैं. यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावी होंगे. इन आदेशों की पालना न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

भीड़ इक्कट्ठे करने वाले जगह बंद

जिलाधीश जितेंदर कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है और इससे बचाव के लिए भीड़ ना होने देने की सलाह दी है. निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स और जिम आदि ऐसे स्थान है, जहां पर एक साथ लोग इक्टठा होते हैं, जिससे वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है. लोगों के बचाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसी जगहों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है.

CORONA EFFECT: पलवल में धारा 144 लागू, भीड़ इक्कट्ठे करने वाले सभी जगह बंद

सावधानी ही कोरोना से बचाव

हालांकि पलवल जिले में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं है. लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बेहद सजग है. कोरोना रोग के संबंध में आमजन के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है.

कोरोना से बचाव के उपायः-

  • यथासंभव भीड़ से बचकर रहें.
  • बार-बार हाथ धोएं.
  • खांसी-जुकाम पीडि़तों से कम से कम एक मीटर दूरी रखें.
  • लोगों से हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करें.
  • छींकते व खांसते समय रूमाल का प्रयोग करें.

जिलाधीश ने कहा कि लोग यदि ये सावधानियां बरतते हैं तो कोरोना रोग के संक्रमण पर आसानी से काबू पाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना को नोटिफाइड बीमारी घोषित करते हुए इसे महामारी और आपदा माना है. इसलिए प्रदेश सरकार में सभी प्रकार के ऐसे राजनीतिक, धार्मिक और अन्य आयोजनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. जहां 200 या इससे अधिक की भीड़ इक्कट्ठी हो सकती है.

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