नूंह:31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के बाद से ब्रज मंडल यात्रा को लेकर सरगर्मियां जारी हैं. पलवल में हुई महापंचायत के बाद शनिवार को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर ब्रज मंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है. दूसरी तरफ नूंह प्रशासन ने यात्रा को अनुमति नहीं दी है. इसलिए एक बार फिर जिले में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती की स्थिति बन गई है.
28 अगस्त को नूंह शहर में हिंदू संगठनों द्वारा जलाभिषेक यात्रा दोबारा निकाले जाने की घोषणा के बाद नूंह जिला प्रशासन ने अब बड़ा फैसला लिया है. उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने नूंह में सोमवार यानि 28 अगस्त को स्कूल-कॉलेज और बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है. उपायुक्त ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है.
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में लागू कर दी है. जिलाधीश के आदेशों में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक म्यानदार किरपान को छोड़कर) लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
इसके अलावा धीरेंद्र खड़गटा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूंह जिला के सभी गांवों व शहरों में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक टीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं. उपायुक्त ने बताया कि जिला नूंह में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2023 तक धारा 144 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों के आसपास पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है.