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पुलिस सुरक्षा के साथ ITC ग्रैंड होटल से निकली गाड़ी, दो लोग थे सवार

आईटीसी ग्रैंड होटल से गुरुवार को एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गाड़ी में दो लोग बैठे हैं और दोनों ने ही अपना चेहरा ढ़का हुआ है. वहीं यहां खास बात ये है कि ये गाड़ी किसी आम शख्स की नहीं थी, क्योंकि गाड़ी के आगे पुलिस की भी एक गाड़ी चल रही थी.

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Published : Jul 16, 2020, 3:51 PM IST

sachin pilot in itc grand hotel nuh
sachin pilot in itc grand hotel nuh

नूंह:गुरुग्राम और नूंह जिले की सीमा पर बने आईटीसी ग्रैंड होटल में राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर बीते कई दिनों से हलचल जारी है. एक तरह से राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान का मुख्य केंद्र भी आईटीसी ग्रैंड होटल ही है. यहां सचिन पायलट समर्थक विधायक बीते कई दिनों से ठहरे हुए हैं. वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट भी अपने विधायकों से मिलने के लिए यहां पहुंचते हैं.

गुरुवार को एक और वीडियो आईटीसी ग्रैंड होटल से सामने आया. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गाड़ी में दो लोग बैठे हैं और दोनों ने ही अपना चेहरा ढ़का हुआ है. वीडियो में नजर आ रही गाड़ी 1 बजे होटल में एंटर हुई थी और करीब 2 घंटे बाद ये गाड़ी होटल से बाहर जाती नजर आई.

पुलिस सुरक्षा के साथ ITC ग्रैंड होटल से निकली गाड़ी, दो लोग थे सवार.

गाड़ी में दो लोग सवार थे और दोनों लोगों ने अपना चेहरा ढ़का हुआ था. वहीं यहां खास बात ये है कि ये गाड़ी किसी आम शख्स की नहीं थी, क्योंकि गाड़ी के आगे पुलिस की भी एक गाड़ी चल रही थी. ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट अपने विधायकों से लगातार मिलने पहुंच रहे हैं. वहीं वो अभी तक मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं.

2 से 3 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि सचिन पायलट अपने साथी विधायकों से मिलने के लिए बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि आईटीसी ग्रैंड होटल के बाहर मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है. तो ये माना जा रहा है कि मीडिया के कैमरे से बचने के लिए सचिन पायलट अपना चेहरा छिपा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-राजस्थान स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, सुनवाई टली

गौरतलब है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी किए गए नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर हाई कोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टल गई है. सूत्रों के अनुसार विधायकों को ये नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और सपठित 10वीं अनुसूची तथा राजस्थान विधानसभा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम 1989 के प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं.

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