नूंह: जिले में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिलाधीश पंकज ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नूंह के सभी गांवों और शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं.
बता दें कि डीसी ने अपने आदेशों में कहा कि सरकार द्वारा पारित किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क है. इस लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थिति को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है. इस महामारी से लोगों को बचाने के जिला नूंह के सभी गांव और शहरों में प्रभार से ठीकरी पहरा लागू किया गया है, ताकि गांव में कोई भी अवांछित व्यक्ति प्रवेश न करने पाएं.