नूंह :फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को बुधवार को एडीजे अजय कुमार शर्मा की अदालत ने नियमित जमानत दे दी। इसके लिए उन्हें करीब 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा।
वकीलों में जोरदार बहस : मामन खान की जमानत के लिए दोनों पक्षों के वकीलों की जमकर बहस हुई. लेकिन मामन खान के वकीलों की दलीलें भारी पड़ी और आखिरकार मामन खान अब पूरी तरह से राहत महसूस कर सकते हैं। आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले एडीजे अजय कुमार शर्मा की अदालत ने कांग्रेस विधायक मामन खान को मुकदमा नंबर 137 और 148 में अंतरिम जमानत दी थी.
ये भी पढ़ें :Nuh News : नूंह में मिड डे मील के दूध का गोरखधंधा, पुलिस रेड में 1130 किलो दूध पाउडर मकान से बरामद
जेल भेजे गए थे मामन खान : पिछले दिनों 31 जुलाई को नूंह शहर में हिंसा हुई थी. उसी दिन बडकली चौक पर भी आगजनी, लूटपाट और हिंसा हुई थी, जिसमें मुकदमा नंबर 137, 148, 149, 150 में कांग्रेस विधायक मामन खान से पुलिस ने पूछताछ की थी और उनकी गिरफ्तारी की थी. मामन खान को चार दिन रिमांड पर भी रखा गया था और उन्हें जेल जाना पड़ा था.
पहले मिली थी अंतरिम जमानत : करीब 15 दिन पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, और वे जेल से बाहर आ गए थे. अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सुबह करीब 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया. मामन खान अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने गनमैन और अपने छोटे भाई के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और शाम 6 बजे तक अदालत में ही रहे. अदालत में बहस के बाद जमानत मिलने के लिए उन्हें शाम 6 बजे तक इंतजार करना पड़ा.
ये भी पढ़ें :Nuh Ramleela Special 2023: हिंसा के बाद नूंह में दिख रही हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, एक साथ रामलीला की तैयारी कर रहे दोनों धर्म के लोग
फैसले से खुशी :अदालत का फैसला आने के बाद विधायक मामन खान से लेकर उनके वकीलों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली और उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी. विधायक मामन खान ने नियमित जमानत मिलने पर अपने वकीलों का आभार जताया. अभी इस मामले में कोर्ट का आदेश नहीं आया है. कुछ समय तक के लिए मामन खान राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखेंगे.