नूंह: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एडीजे नरेंद्र पाल की अदालत में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना नहीं भरने पर दोषी की 6 महीने की सजा बढ़ाई जा सकती है. बता दें कि मामला 2019 का है. सदर थाना नूंह क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की रोजाना की तरह अपने घर पर सोई हुई थी.
उस दौरान गांव के एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार किया. जब नाबालिग ने शोर मचाया तो परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन बाद में घर पर हमला कर आरोपी के परिजनों ने उसे छुड़ा ले गए. मामले में नूंह पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के अलावा घर में घुसकर मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. घटना के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.