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सगे भाई की नाबालिग बेटी से रेप के अपराधी ताऊ को 20 साल की जेल

नूंह में नाबालिग भतीजी से रेप केस में जिला अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

minor girl raped in nuh
minor girl raped in nuh

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 25, 2023, 3:06 PM IST

Updated : Aug 25, 2023, 4:50 PM IST

नूंह में नाबालिग लड़की से रेप मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश नरेंद्र पाल नूंह की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जुर्माने की रकम दोषी को पीड़िता को देनी होगी. करीब ढाई साल पहले ताऊ ने ही अपनी नाबालिग सगी भतीजी से रेप किया था. इस मामले में नूंह कोर्ट ने दोषी ताऊ को सजा सुनाई है.

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एफआईआर के मुताबिक 23 फरवरी 2021 को ताऊ अपनी सगी भतीजी को रात करीब 10 बजे के वक्त अपने में कमरे में ले गया. नशे की हालत में ताऊ ने नाबालिग से रेप किया. इसके बाद ताऊ मौके से फरार हो गया. जब पीड़िता के पिता ने लड़की को देखा, तो वो खून से लथपथ बेहोश हालत में मिली. इसके बाद लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई. जिसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया.

इस बीच पुलिस ने ताऊ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा था. पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर पॉक्सो कोर्ट नूंह के न्यायाधीश नरेंद्र पाल ने सरकारी वकील की मजबूत पैरवी के बाद दोषी ताऊ को सख्त सजा सुनाई. इस बारे में सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि विक्टिम के बयान के आधार पर ये सजा सुनाई गई है. ये बहुत अच्छा फैसला है. ऐसे फैसलों का समाज में अच्छा संदेश जाएगा, ताकि कोई फिर दरिंदा रिश्तों को तार-तार ना करे.

Last Updated : Aug 25, 2023, 4:50 PM IST

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