नूंह: हरियाणा पंचायत चुनाव में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़ने वाली महिला सरपंच असमीना को डीसी ने पदमुक्त कर दिया है. असमीना पुन्हाना खंड की लहरवाड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच चुनी गई थी. उपायुक्त प्रशांत पंवार ने असमीना के खिलाफ बीडीपीओ पुन्हाना को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. डीसी ने कहा कि महिला से सरपंच का चार्ज तत्काल वापस लेकर बहुमत वाले पंच को ग्राम पंचायत का कार्यभार सौंपा जाए.
उन्होंने कहा कि जिस स्कूल ने महिला का फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया था. उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए. जानकारी के मुताबिक साल 2022 में असमीना ने लहरवाड़ी गांव में सरपंची का चुनाव जीता था. इसके बाद गांव की ही महिला अरशिदा और अनीशा ने उपायुक्त को शिकायत दी कि जीतने वाली सरपंच ने शैक्षणिक योग्यता के फर्जी कागजात लगाए हैं. इसकी जांच की जाए. उपायुक्त ने इस मामले की जांच पुन्हाना की एसडीएम मनीषा शर्मा को दी.
मनीषा शर्मा ने जांच में पुन्हाना के खंड शिक्षा अधिकारी को भी शामिल किया. इसके बाद इसी मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी नगीना से कराई गई, जिन्होंने दो प्रिंसिपल की कमेटी बनाकर जांच कराई. जांच में शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज फर्जी पाए गए. इस बारे में जिला प्रशासन ने शिकायतकर्ता महिलाओं और चुनाव जीतने वाली सरपंच असमीना को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
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सारे जवाब लेने के बाद भी असमीना अपने शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट को सही साबित नहीं कर पाई, इसलिए उपायुक्त प्रशांत पवार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 (175 बी) के तहत सरपंच को अयोग्य पाया और उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए. डीसी के मुताबिक कई और सरपंचों की फर्जी सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ने की शिकायत उनके पास है. जो भी दोषी मिलेगा उसपर कार्रवाई की जाएगी.