धीरेंद्र खड़गटा, नूंह डीसी नूंहजिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं. जिले में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसलिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत 19 सितंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं. जिला उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने इसकी जानकारी दी है.
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नूंह डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि इस संबंध में गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए, जीपीआरएस सहित सभी एसएमएस सेवाओं (केवल बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) को 17 सितंबर शाम 6 बजे से 19 सितंबर, 2023 रात 12 बजे तक बंद रखा जाएगा.
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि असामाजिक तत्व भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों को फैलाकर इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग न कर सके.
मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं.
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सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. उपायुक्त नूंह ने कहा कि आगे हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत चीजें पोस्ट कर रहे थे, इसलिए इंटरनेट बंद करना पड़ा.