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हरियाणा में दर्ज हुआ ट्रिपल तलाक का पहला केस, पति ने फोन पर सास को बोला तलाक, पत्नी ने दर्ज कराई FIR

नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने बताया कि कहा कि गत 29 जुलाई को सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया गया था और 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट न.20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है. जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है.

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Published : Aug 2, 2019, 6:09 PM IST

Updated : Aug 2, 2019, 9:05 PM IST

नूंह: केंद्र सरकार ने भले ही ट्रिपल तलाक बिल पास कराने में सफलता प्राप्त कर ली हो, लेकिन बिल पास होने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं. हरियाणा के नूंह से ट्रिपल तलाक का बिल पास होने के बाद पहला केस सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर नगीना थाना में केस दर्ज कर लिया गया है.

पीड़ित महिला साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी जुलाई 2017 में सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी. शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे. पीड़िता के पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी.

यहां देखें वीडियो.

विवाहिता ने पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया. जब मुकदमे के बारे में पति सलाउद्दीन को पता चला तो उसने ससुराल में अपनी सास को फोन किया और पत्नी साजिदा के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर फोन पर ही सास को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया. साथ ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी.

नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने बताया कि कहा कि गत 29 जुलाई को सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया गया था और 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट न.20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है. जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है.

एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सलाउद्दीन पर ट्रिपल तलाक का ममाला दर्ज कर लिया है. वहीं बाकी आरोपियों पर दहेज का मामला दर्ज किया है. सभी की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

ट्रिपल तलाक बिल को पास हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि मोबाइल पर तीन तलाक का केस सामने आ गया. नूंह जिले का ये तीन तलाक का केस इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जायेगा. तीन तलाक बिल पास होने के बाद यह प्रदेश का पहला केस बन गया है. पीड़ित परिवार कानून का समर्थन करते हुए कड़ी सजा की मांग कर रहा है.

Last Updated : Aug 2, 2019, 9:05 PM IST

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