नूंह: नाबालिग लड़की से रेप के मामले (minor girl rape case in nuh) में नूंह कोर्ट ने दोषी मुस्तफा को 20 साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना ना भरने पर मुस्तफा को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. मुस्तफा नूंह के तावडू का रहने वाला है. जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा (punishment for rapist in nuh) सुनाई है.
इसके साथ कोर्ट ने मुस्तफा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर मुस्तफा को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. दरअसल जिला नूंह में साल 2019 में 14 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया था. नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी. जिसमें कहा गया कि मुस्तफा ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया.