नूंह: नगराधीश कहा कि कोई भी ऐसी न्यूज जो किसी उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए लिखी गई हो. वह पेड न्यूज के अन्तर्गत आती है. चाहे उसका कोई भी रुप हो. उन्होने कहा कि ऐसी न्यूज के लिए एमसीएमसी कमेटी की ओर से संबंधित को नोटिस देकर, उसके चुनावी खर्चे में शामिल करवाया जाएगा.
उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर उम्मीदवार द्वारा दिया जाने वाल विज्ञापन संबंधित निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन के कार्यालय से प्रमाण-पत्र शुदा होना चाहिए. बिना प्रमाण पत्र के कोई विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण किया जाता है तो धारा 171एच के तहत कार्रवाई की जाएगी. पेड न्यूज न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलैक्ट्रेनिक, सोशल मीडिया, संपादकीय, यू-ट्यूब, फेसबुक,बल्कि में एसएमएस तथा ऑडियो-वीडियों मीडिया व अन्य प्रचार के स्त्रोतों के माध्यम से भी दी जा सकती है.
ऐसी न्यूज जिससे उम्मीदवार की छवि खराब होती है, वहीं पाठकों को गलत सूचना परोसी जाती है, जनता में इसका गलत संदेश जाता है. लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए पेड न्यूज से बचना चाहिए. न्यूज को लिखने वाले रिपोर्टर पर पेड न्यूज को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है. उसे तथ्यों की जांच तथा दोनों पक्षों की राय लेकर संतुलित समाचार लिखना चाहिए.