नूंह: हरियाणा के नूंह के पुन्हाना थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अवैध हथियार के बल पर अपहरण करने के प्रयास मामले में स्पेशल कोर्ट ने आज सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है. बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है.
सरकारी अधिवक्ता आकाश तवर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत के विशेष लोक अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में पुन्हाना उपमंडल के एक गांव में अवैध हथियार के बल पर दो युवकों ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया था. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुन्हाना थाना में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. जिनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी. जिसे ट्रायल के दौरान दोषी ठहराया गया, जिन्हें पहले ही सजा दी जा चुकी है.