नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई घरों को तोड़ दिया. इस दौरान कई दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई. बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर स्टे लगा दिया. लेकिन जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर आता, तब तक लोगों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. कई गरीब परिवारों का घर भी तोड़ दिया गया.
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बुलडोजर कार्रवाई से राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के बाहर खानजादा अब्दुल करीम के परिवार की करीब 20 पक्की व कच्ची दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. खानजादा अब्दुल करीम का कहना है कि ज्यादातर दुकान किराये पर दी गई थी. इसके अलावा, किरायेदारों को भी भारी नुकसान हुआ है. अब्दुल करीम का दावा है कि मेडिकल कॉलेज 94 एकड़ भूमि में बना था, वह जमीन चारागाह की थी. जिस पर उसके परिवार का भी ढाई एकड़ जमीन पर हक था. तत्कालीन उपायुक्त सीआर राणा ने सभी भूमि मालिकों की बैठक बुलाई और लोगों ने इस जमीन को मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया.
परिवार का दावा है कि उन्होंने ढाई एकड़ जमीन बिना मुआवजा लिए दान में दे दी थी. उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन में 15 पक्की दुकान बनाकर उन्हें किराए पर छोड़ दिया और 3 खोखा में परिवार के बच्चे लैब खोलकर अपनी आजीविका चला रहे थे. लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के दौरान दुकानों और कच्चे आशियाने को तोड़ दिया गया. जबकि सरकार ने कोई नोटिस भी जारी नहीं किया था. उन्होंने कहा कि यहां पर सभी धर्म के लोगों में अच्छा भाईचारा है. आज से पहले कभी भी इस तरह का विवाद नहीं हुआ था.