महेंद्रगढ़:जिले में गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू और कुलदीप गैंग के बीच हुई फायरिंग के मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश जारी किए हैं. एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने दोनों पक्ष को बरी करने का फैसला सुनाया है.
हत्या की कोशिश के मामले में गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू कोर्ट से बरी बता दें कि 26 मार्च 2015 को दोनों गैंग के बीच फायरिंग हुई थी. फायरिंग में आजाद खायरा नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी. वहीं शमें सिंह नामक व्यक्ति को आठ गोली लगी थीं. इस मामले में एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों को बरी कर दिया.
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बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र उर्फ चीकू, कुलदीप और उसके साथियों को गिरफ्तार करके अदालत में केस चलाया.तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए माननीय अदालत ने दोनों पक्षों को बरी कर दिया.
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