महेंद्रगढ़: गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस (Bimala Murder Case Mahendergarh) में आज नारनौल कोर्ट सजा सुनाएगी. नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की कोर्ट दोपहर बाद फैसला सुना सकती है. एक दिन पहले ही कोर्ट ने पपला को दोषी (Bimala Murder Case Papla Gurjar Guilty) करार दिया था.
बिमला की 6 साल पहले पपला गुर्जर ने 23 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. बिमला की हत्या के मामले में ही वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था और 29 सितंबर को उसे नारनौल की नसीबपुर जेल में शिफ्ट किया गया था. पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी ने कहा कि पपला गुर्जर को फांसी या फिर उम्रकैद हो इस पर आज बहस होगी. उसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
अजय चौधरी के अनुसार, पपला को FSL, बिमला की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौके पर मौजूद बिमला के देवर दुड़ाराम की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है. FSL रिपोर्ट में बिमला को 23 गोलियां मारने के साथ ही दो हथियार इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी. एक 9MM पिस्टल और दूसरा देसी कट्टे की गोलियां उसके शरीर से निकाली गई थीं.
पपला पर राजस्थान में भी कई मामले दर्ज