कुरुक्षेत्र: जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने नशीला पदार्थ (अफीम) रखने के आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने नशीला पदार्थ अफीम रखने के आरोप में अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र को 15 वर्ष कैद और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
डीडीए राजकुमार ने बताया कि दिनांक 13 अक्तूबर 2021 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह के मार्ग निर्देश में उप निरीक्षक राजपाल की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में बराडा चौक शाहबाद फ्लाईओवर के नीचे मौजूद थी. पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अजीत सिंह उर्फ पिन्द्र उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह वासी ढकाला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को उसकी कार सहित जीटी रोड रतनगढ से काबू किया था. राजपत्रित अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक शाहबाद आत्मा राम के सामने आरोपी की कार की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से प्लास्टिक कैन में 26 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी.