कुरुक्षेत्र: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत ने अक्तूबर 2018 में ढाई वर्ष की मासूम के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को अलग-अलग दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा और साथ ही 25 हजार रुपये जुर्मना भरने की सजा सुनाई है.
ढाई साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर सजा
यह जानकारी देते हुए जिला उपन्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के नजदीक गांव हाल बराड़ा रोड़ शाहबाद की रहने वाली विवाहिता महिला ने अपने ही जिला में पुलिस को ढाई वर्ष की मासूम बेटी के साथ विजय पुत्र ने शाहबाद में शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था.
चंदौली पुलिस ने भेजी थी एफआईआर की कॉपी
इस मामले के लेकर शाहबाद पुलिस को अवगत करवाया था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई थी. इस महिला की शिकायत पर चंदौली पुलिस ने केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी पुलिस मुख्यालय कुरुक्षेत्र को भेजी थी जिस पर संज्ञान लेते हुए शाहबाद पुलिस ने 8 अगस्त 2018 को आरोपी विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था.