कुरुक्षेत्र: जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने बताया कि 28 जून 2022 को थाना सदर थानेसर में दी अपनी शिकायत में कलाल माजरा निवासी एक महिला ने बताया कि उनको एक मकान खरीदना था. उनकी मुलाकात आरोपी अशोक कुमार व उसकी पत्नी से हुई. दिनांक 19 अप्रैल 2021 को उसने सेक्टर-3 स्थित अपना मकान 60 लाख 50 हजार रुपये में बेचने के लिए उनके साथ इकरारनामा किया था.
इकरारनामा के अनुसार उन्होंने आरोपी अशोक कुमार को 13 लाख रुपये बैंक के माध्यम से तथा 31 हजार रुपये नकद दे दिए. इकरारनामा के अनुसार इसकी रजिस्ट्री 20 अगस्त 2021 को निश्चित की गई थी. करीब एक महीने बाद आरोपी के मांगने पर उन्होंने 20 मई 2021 को 17 लाख रुपये और उसको दे दिए. दिनांक 9 अगस्त 2021 को आरोपी ने कहा कि वह अभी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता इसीलिए उसे थोड़ा और समय चाहिए. रजिस्ट्री की अगली तारीख बढ़ाकर 20 सितम्बर 2021 को निश्चित की गई.
उसके बाद आरोपी ने बार-बार समय मांगा तथा रजिस्ट्री की तारीख 20 जनवरी 2022 निश्चित की गई लेकिन आरोपी ने तय समय पर भी रजिस्ट्री नहीं करवाई. 8 मार्च 2022 और 28 अप्रैल 2022 को कानूनी नोटिस देने के बाद भी आरोपी ने उनके नाम रजिस्ट्री नहीं कारवाई. जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने ना तो रजिस्ट्री कारवाई, ना उसके पैसे वापस किये. बार-बार पैसे मांगने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी.
इस मामले की शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक प्रदीप कुमार को सौंपी गई. बाद में मामले की जांच उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह की दी गई. इस मामले में 2 दिसम्बर 2022 को थाना सदर थानेसर के उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह की टीम ने मामले के आरोपी अशोक कुमार पुत्र लहणा सिंह (निवासी सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र) को गिरफ्तार कर लिया.
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