कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के दोषी मुकेश को 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है. यह जानकारी जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने दी. दोषी मुकेश कुरुक्षेत्र के गांव बारना का रहने वाला है.
भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 6 दिसंबर 2020 को थाना केयूके में गांव बारना वासी एक व्यक्ति ने पुललिस को शिकायत दी थी. शिकायत में बताया था कि 5 दिसंबर 2020 के समय रात करीब 8 बजे उसकी नाबालिग बेटी छत पर सूखे कपड़े उतार रही थी. तभी अचाकन मुकेश बुरी नियत से उनके घर की छत पर पीछे से चढ़ गया और 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा. जब नाबालिग ने विरोध किया तो मुकेश ने लड़की का मुंह दबा लिया.
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नाबालिग लड़की ने जोर-जोर से चिल्लाई तो छत पर जाकर देखा कि मुकेश लड़की के साथ जबरन गलत काम करने की कोशिश कर रहा था. उसे देखते ही मुकेश छत से नीचे कूदा और गांव की तरफ फरार हो गया. मुकेश पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका था. जिसको परिवार की मौजूदगी में छोड़ दिया था. दोषी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. वह कहता था कि उसकी लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा जिसके बाद वह उससे शादी करेगी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था.
मामले की जांच उप निरीक्षक प्रवीन कौर को सौंपी गई. पीड़ित नाबालिग का मैडिकल कराया गया था तथा 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराए गए थे. आरोपी मुकेश को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था. 22 फरवरी 2021 को मामले का चालान कोर्ट में दिया गया. मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 16 सितंबर 2023 को जिला कोर्ट ने गवाहो और सबूतों के आधार पर आरोपी मुकेश को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता तो सजा 20 साल के अलावा एक साल और अधिक भुगतनी होगी. धारा 450 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 7 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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