कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कर रहे हैं. इस योजना के तहत तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रदेश सरकार की ओर से निशुल्क में तीर्थ दर्शन कराए जाते हैं. आइए जानते हैं आखिर हरियाणा के लोग कैसे सरकारी खर्च पर राम लला के दर्शन कर सकेंगे. साथ ही यह भी जानेंगे कि इस योजना का लाभ कब और कैसे उठा सकते हैं.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत: हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग उठा सकते हैं. इस योजना के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा निशुल्क तीर्थ दर्शन कराने का प्रावधान है. बता दें कि तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हर धर्म का व्यक्ति उठा सकता है. इसके लिए ऑफलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है. इस योजना के तहत 70 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी, बाकी 30 प्रतिशत खर्च लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा. इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष 250 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराने का प्रावधान है.
हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दायरा भी तय किया गया है. यानी जिस भी परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से नीचे है. वहीं इस योजना का लाभ ले सकते हैं. अभी तक फैमिली आईडी के आधार पर हरियाणा बरसे करीब 28 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पैकेज में चार्टर्ड ट्रेन द्वारा स्लीपर क्लास में यात्रा शामिल है.
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभ: बता दें कि इस योजना में BPL परिवार से संबंधित लाभार्थियों (पति-पत्नी) का खर्च प्रदेश सरकार वहन करती है. बीपीएल परिवारों के लिए कुल लागत का 70 फीसदी प्रदेश सरकार और बाकी 30 फीसदी खर्च लाभार्थियों को वहन करना होता है. इस योजना के तहत हर साल करीब 250 बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य है. इसके साथ ही इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन लॉटरी ड्रॉ के द्वारा किया जाता है.
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए. लाभार्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक है. इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल गरीब परिवार के बुजुर्ग ही पात्र होंगे. इसके अलावा बीपीएल श्रेणी के बुजुर्ग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.