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करनाल: दो कॉलोनियों में नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई

निगम के डैमोलिशन स्कवाड ने कार्रवाई कर अंडर कंस्ट्रक्शन मकानो की डीपीसी, सीवरेज व गलियों को जेसीबी की सहायता से उखाड़ा गया. उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए तहसीलदार करनाल राज बक्श को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था.

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दो कॉलोनियों में नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई

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Published : Feb 11, 2021, 10:48 PM IST

करनाल: नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से किए गए निर्माण को गुरुवार के दिन नगर निगम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया गया. यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार और नगर निगम ने संयुक्त रूप से की, जिसमें कैथल रोड पर जिला जेल के सामने करीब सात एकड़ में तथा राधा स्वामी सत्संग भवन के पास करीब 4 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही दो कॉलोनियों में मकानो की डीपीसी, सीवरेज व रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया.

नगर निगम आयुक्त विक्रम ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से बस रही इन दोनो कॉलोनियों की जानकारी उन्हें मिली थी, जिसके बाद इनके कॉलोनाईज़रों और अवैध रूप से निर्माण कर रहे मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, परंतु उनके द्वारा निर्माण को नहीं रोका गया, जिसके बाद निगम अपनी कार्रवाई को अमल में लाया.

तोड़फोड़ की कार्रवाई करता हुआ निगम का दस्ता

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आयुक्त ने बताया कि निगम के डैमोलिशन स्कवाड ने कार्रवाई कर अंडर कंस्ट्रक्शन मकानो की डीपीसी, सीवरेज व गलियों को जेसीबी की सहायता से उखाड़ा गया. उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए तहसीलदार करनाल राज बक्श को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था. जिला नगर योजनाकार विक्रम सिंह, नगर निगम के भवन निरीक्षक दलबीर सिंह तथा बड़ी संख्या में महिला व पुरूष कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे. पुलिस बल मौजूद होने के कारण किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ और सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कर ली गई. उन्होंने बताया कि करीब 3 घण्टे चली कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 के तहत की गई.

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इस घटना के बाद निगमायुक्त ने अवैध कॉलोनियों में मकान बनाने वाले लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लाट ना खरीदें और ना ही उनमें किसी प्रकार का निर्माण करें. उन्होंने कहा कि निगम की ओर से अवैध कॉलोनियों की सूची भी जारी करवाई गई थी, ताकि नागरिकों को इनकी जानकारी दी जा सके. उन्होंने नागरिकों से कहा कि शहर में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले नगर निगम कार्यालय, डीटीपी व तहसील कार्यालय से इसकी जानकारी अवश्य ले लें कि वह जगह अधिकृत है या अनाधिकृत. उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने का अभियान नगर निगम की ओर से भविष्य में भी जारी रहेगा

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