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जानें क्‍यों जरूरी है शादी का रजिस्‍ट्रेशन, विवाह के कितने दिन बाद कर सकते हैं इसके लिए आवेदन और क्या है प्रक्रिया?

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विवाहित दंपति के पास शादी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है. आप मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि दलालों के चक्कर काटे बिना आप मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं. साधी के कितने दिन बाद सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. (Marriage registration certificate)

Marriage registration certificate
शादी का रजिस्‍ट्रेशन

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Published : May 9, 2023, 6:50 PM IST

करनाल: इंसान को सरकार द्वारा चलाए हुए योजनाओं का लाभ लेने के लिए कुछ सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं. कुछ इंसान योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनवाते हैं तो कुछ अपने आइडेंटी कार्ड के तौर पर बनवाते हैं. वहीं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिसको हम अपने निजी काम के लिए बनाते हैं. उनमें से एक है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. जो इंसान के कई चीजों में काम आता है जिसके लिए अब हर कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आसान तरीके से और बिना दलाल के कैसे व्यक्ति मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकता है.

अब दलाल के चक्कर में ज्यादा पैसे नहीं करने होंगे खर्च: इंसान को जब भी कोई सरकार से संबंधित काम करना होता है तो इंसान दलालों के चक्कर में फंस जाता है जिसमें वह जल्दी काम करवाने के चक्कर में लागत से ज्यादा पैसे खर्च कर देता है. अगर बात करें मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तो उसके लिए भी लोग दलालों के पास जाते हैं और दलाल उस व्यक्ति से काफी मोटे पैसे वसूल करके उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. लेकिन, हरियाणा सरकार ने अब दलाल का काम खत्म कर दिया है जिससे लोगों के पैसे भी बचेंगे. व्यक्ति खुद अपने कागज तैयार करवा कर ₹100 से लेकर ₹200 तक की फीस काटकर सीधा ही मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.

मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस

सरकार द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर जाकर करें रजिस्ट्रेशन: दलालों के चक्कर में ना फंस कर इंसान सीधा सीएससी सेंटर या सरल केंद्र पर जाकर सरकार द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें. उसके बाद उसकी फीस काटी जाती है और फिर वह मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा वेरीफाई होती है. वेरिफिकेशन होने के बाद आवेदन कर्ता को एक तारीख दी जाती है. उस तारीख पर वह है संबंधित अधिकारी के पास जाकर फिजिकल तौर पर डॉक्यूमेंट दिखा कर अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आपके फाइल की प्रोसेस शुरू हो जाती है.

मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में पति-पत्नी के अलावा और किसकी जरूरत: ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर जब आवेदन कर्ता अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवा देता है उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल तैयार करके जो रजिस्टर ऑफिस की तरफ से तारीख दी जाती है उस तारीख पर रजिस्टार ऑफिस जाता है तो जिस पति पत्नी को मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी होती है. उन दोनों का होना जरूरी होता है. पति पत्नी के दोनों परिजनों में से माता-पिता को गवाह के तौर पर हाजिर होना होता है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात उसमें स्थानीय निवासी दो गवाह को भी वहां पर जाना होता है. वहां पर उनको अपनी हाजिरी के तौर पर सिग्नेचर करने होते हैं और उसके कुछ समय बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन से टिकट बन कर आ जाता है.

क्यों जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन?
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज: मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता है. लड़का लड़की दोनों के संयुक्त फोटो, लड़का लड़की दोनों के पासपोर्ट साइज अलग-अलग फोटो, विवाह के समय माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए फोटो, पत्नी की मांग करते हुए की फोटो, साथ में पति पत्नी दोनों के माता-पिता एक साथ फोटो, पति पत्नी के माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो, गवाह के तौर पर जिन दो लोगों का आपने नाम दिया है उन दोनों की भी पासपोर्ट साइज फोटो. जितने लोगों के नाम ऊपर बताए गए हैं उन सभी की दो-दो फोटो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल तैयार करने के दौरान लगाई जाती है. साथ में आईडी प्रूफ के तौर पर सभी के आधार कार्ड भी लगाए जाते हैं.
कैसे बनाएं मैरिज रजिस्ट्रेशन?

वहीं, अगर शादी को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और उसके बाद कोई भी पति-पत्नी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है. उसके लिए जो पंडित पति-पत्नी की शादी करवाता है उसका आधार कार्ड और उसकी दो फोटो भी साथ में लगाई जाती है. गांव के नंबरदार का गवाह के तौर पर दो फोटो और आधार कार्ड लगाया जाता है. इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसमें निर्धारित समय के अनुसार ऑनलाइन फीस काटी जाती है. फीस काटने के दौरान ही उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने पेश होने के लिए दिन और समय दिया जाता है.

करनाल में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय.

शादी के कितने समय बाद कितनी लगती है फीस: विवाह के 1 से 90 दिन के अंदर अगर कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है उसके लिए सरकारी फीस ₹100 निर्धारित की गई है. जो तहसीलदार के द्वारा वेरीफाई किया जाता है. वहीं, अगर कोई पति-पत्नी 90 दिन के अवधि के बाद 1 वर्ष तक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है. उसके लिए ₹150 फीस निर्धारित की गई है, जो एसडीएम कार्यालय से मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होता है. अगर शादी की अवधि को 1 वर्ष से ऊपर हो गया है तो उसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस ₹200 सरकार द्वारा निर्धारित की गई है. यह मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिला उपयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है.

करनाल में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस

जिला उपयुक्त के कार्यालय में वेरीफाई होने के बाद यह दोबारा एसडीएम कार्यालय में जाता है और वहां से आवेदन कर्ता के पास पहुंचता है. बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती और वह दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं ऐसे में वह ₹200 के जंगह हजारों रुपए लगाकर मैरिज रजिस्टर करवाते हैं . तो ऐसे में सरकार भी अपील करती है कि दलालों के चक्कर में ना पड़कर सीधा सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें ₹200 में ही अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएं.

मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए करा सकते हैं आवेदन.

दलाल पर सरकार करती है कार्रवाई: वहीं, सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी दलाल किसी तरीके की कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है और उसमें दलाल की भागीदारी पाई जाती है तो उसके ऊपर सरकार व जिला प्रशासन नियमन कार्रवाई कार्यवाही करते हैं. जो तरीका हमने अपने इस लेख में अपने पाठकों के लिए बताया है उसी के जरिए अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएं और भारी भरकम पैसा खर्च करने से बचें.

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