करनाल: हरियाणा में कुछ समय पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कुछ बदलाव (haryana driving license) किए गए थे. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना वाहन चालकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब सरकार ने इसमें फिर से कुछ बदलाव किए हैं (haryana driving license new rules) जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति को पहले से कुछ आसानी होगी. हरियाणा सरकार और राज्य परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने में जो नया बदलाव किया है वह ये है कि किसी भी वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 दिन की ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग करके एक सर्टिफिकेट हासिल करना होता था जो अब नहीं करना पड़ेगा.
ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बन जाएगा. इसमें शिकायत भी मिलती थी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में बिचौलियों के द्वारा पैसे लिए जाते थे जिससे ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट के नाम पर मनमर्जी की फीस वसूली जाती थी. ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी था जिस पर लगभग 10 हजार रुपये खर्च भी होता था. प्रदेश भर में इस नियम को लेकर काफी रोष बन रहा था. ऐसे में अब इस नियम को हटाया गया. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत अब ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है.