राम रहीम की पैरोल पर बोले विधायक शमशेर गोगी करनाल: हत्या और बलात्कार का दोषी डेरा सच्चा सौदा का मुखिया गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 30 दिन की पैरोल पर बाहर आ गया है. हालांकि इस बार राम रहीम को डेरा मुख्यालय में जाने की इजाजत नहीं होगी. दोषी राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल को लेकर सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. बता दें कि दोषी राम रहीम इस बार 7वीं बार पैरोल पर बाहर आ चुका है. जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है.
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करनाल के असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने राम रहीम के जेल से बाहर आने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार को राम रहीम को जेल से छोड़ ही देना चाहिए. बार-बार उसे पैरोल दी जा रही है, क्या ये कानून बाकी कैदियों के लिए भी हैं. कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर बाबा के साथ बीजेपी को इतनी हमदर्दी है, तो छोड़ ही क्यों नहीं देते. बीजेपी को बाबा से कोई तो लालच होगी, तभी उसे बार-बार पैरोल मिली है. कांग्रेस विधायक ने कहा कि जब इलेक्शन आते हैं, तभी राम रहीम को पैरोल मिल जाती है.
डेरा प्रमुख राम रहीम को कब-कब पैरोल मिली:
- राम रहीम को पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी.
- डेरा प्रमुख को दूसरी बार 21 मई 2021 को फिर बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी.
- तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल दी गई थी.
- वहीं, चौथी बार जून 2022 को डेरा प्रमुख को एक महीने की पैरोल दी गई.
- पांचवीं बार अक्टूबर 2022 को डेरा प्रमुख राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई.
- छठवीं बार 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को फिर 40 दिनों की पैरोल दी गई.
- 20 जुलाई 2023 को 7वीं बार फिर डेरा प्रमुख को पैरोल दी गई है, जो 30 दिन की है.
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